राहुल गांधी नए कांग्रेस भवन के लोकार्पण समारोह में एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और इंडियन स्टेट्स से है। राहुल गांधी के इंडियन स्टेट वाले बयान पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी जिसमें राहुल गांधी पर FIR करने की बात की गई थी। यह याचिका हाईकोर्ट में सिमरन गुप्ता ने दायर की थी। उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राहुल गांधी देशविरोधी बातें कर रहे है वा दूसरों को भी वह देश के विरुद्ध बाते कर के भड़का रहे हैं।
चंदौसी कोर्ट ने किया था याचिका खारिज
सिमरन गुप्ता ने आगे चंदौसी कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जिसमें चंदौसी कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी थी। राहुल गांधी ने 15 जनवरी 2025 को बयान दिया था कि हमारी लड़ाई इंडियन स्टेट से है। ऐसे में सिमरन गुप्ता ने देशविरोधी बातों का आरोप राहुल गांधी पर लगाया हालांकि यह आरोप चंदौसी कोर्ट ने खारिज कर दिया था। सिमरन गुप्ता के चंदौसी कोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख अपनाया और इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है और FIR करने की मांग को खारिज कर दिया है।
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क्या कहा था राहुल गांधी ने…?
राहुल गांधी ने नए इन्दिरा भवन के लोकार्पण समारोह में कहा था कि हमारी विचारधारा पुरानी है और हम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की विचारधारा से लड़ते आ रहे है। हमे बीजेपी और इंडियन स्टेट्स से भी लड़ाई करनी है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ देश के हर एक संगठन पर कब्जा कर रही है जो देश की स्थिति के लिए ठीक नहीं है। उन्होंने निष्पक्षता से काम करने को महत्व देने की बात कही थी।
राहुल गांधी को राहत
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल राहुल गांधी को राहत देते हुए अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राहुल गांधी पर FIR का भी दवाब बनाया जा रहा था लेकिन इलाहाबाद हाईकोर्ट ने FIR वाली मांग को ठुकरा दिया था। ऐसे में राहुल गांधी को राहत मिल गई है। राहुल गांधी अभी बंगाल चुनाव में चुनावी अभियान के व्यस्त थे और वह पार्टी के कामों के लिए देश भर में भ्रमण करते है। राहुल गांधी नेता विपक्ष भी है इसलिए वह संसद के महत्वपूर्ण बैठकों में भी सम्मिलित होते है।







