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वित्त वर्ष खत्म होने से पहले tax planning टिप्स

वित्त वर्ष खत्म होने से पहले tax planning टिप्स
नवजोत कौर सिद्धू
On: मार्च 22, 2026 6:46 अपराह्न
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वित्त वर्ष (FY 2025-26) अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। 31 मार्च की समय सीमा नजदीक आते ही अधिकांश करदाताओं के मन में एक ही सवाल होता है अपनी मेहनत की कमाई को टैक्स के रूप में कटने से कैसे बचाएं? Tax planning केवल निवेश करने के बारे में नहीं है बल्कि यह सही समय पर सही विकल्प चुनकर अपने वित्तीय भविष्य को सुरक्षित करने की एक कला है।

टैक्स प्लानिंग –  बुनियादी समझ और महत्व

​Tax planning का अर्थ है कर कानूनों के भीतर उपलब्ध विभिन्न कटौतियों (Deductions), छूट (Exemptions) और रिबेट (Rebates) का लाभ उठाकर अपनी कुल करयोग्य आय को कम करना।

​मुख्य उद्देश्य

  • कर देयता कम करना – कानूनी रूप से सरकार द्वारा प्रदान की गई राहत का लाभ उठाना।
  • निवेश को बढ़ावा देना – टैक्स बचाने के साथ-साथ संपत्ति निर्माण (Wealth Creation) करना।
  • आर्थिक स्थिरता –  भविष्य की जरूरतों (जैसे सेवानिवृत्ति, बच्चों की शिक्षा) के लिए बचत करना।

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​ ओल्ड टैक्स रिजीम बनाम न्यू टैक्स रिजीम

​Tax planning शुरू करने से पहले यह समझना जरूरी है कि आप किस व्यवस्था के तहत टैक्स भरना चाहते हैं।

  • पुरानी व्यवस्था (Old Tax Regime) – इसमें आपको धारा 80C, 80D, HRA और होम लोन ब्याज जैसी तमाम कटौतियों का लाभ मिलता है। यदि आपके पास भारी निवेश और खर्चे हैं, तो यह फायदेमंद हो सकती है।
  • नई व्यवस्था (New Tax Regime) –  इसमें टैक्स की दरें कम हैं लेकिन अधिकांश कटौतियां उपलब्ध नहीं हैं। 2023 के बजट के बाद ₹7 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होता (रिबेट के साथ)।
  • प्रो टिप –  यदि आपकी निवेश क्षमता ₹2.5 लाख से अधिक है (HRA और होम लोन मिलाकर) तो पुरानी व्यवस्था आपके लिए बेहतर हो सकती है।

धारा 80C – टैक्स बचत का सबसे लोकप्रिय हथियार

​आयकर अधिनियम की धारा 80C सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली धारा है। इसके तहत आप ₹1,50,000 तक की कुल कटौती का दावा कर सकते हैं। इसके प्रमुख विकल्प निम्नलिखित हैं

​पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) –  ​यह सुरक्षित निवेश का सबसे अच्छा माध्यम है।
अवधि –  15 वर्ष।

  • रिटर्न – सरकारी गारंटी के साथ ब्याज (वर्तमान में ~7.1%)।
  • टैक्स लाभ –  ईईई (EEE) श्रेणी-यानी निवेश, ब्याज और मैच्योरिटी राशि तीनों कर मुक्त।
  • एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) – वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए उनके वेतन का एक हिस्सा ईपीएफ में जाता है, जो 80C के तहत आता है।
  • इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS) – शेयर बाजार में निवेश करने वालों के लिए यह सबसे छोटा ‘लॉक-इन’ (केवल 3 साल) वाला विकल्प है। इसमें लंबी अवधि में 12-15% रिटर्न की संभावना रहती है।
  • सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) – यदि आपकी 10 वर्ष से कम आयु की बेटी है, तो यह योजना उच्च ब्याज दर और पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है।
  • जीवन बीमा प्रीमियम (LIC/Private) –  ​स्वयं, पति/पत्नी या बच्चों के लिए भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम इसमें शामिल है।
  • बच्चों की ट्यूशन फीस – दो बच्चों तक की स्कूल या कॉलेज की ट्यूशन फीस पर आप टैक्स छूट पा सकते हैं।
  • स्वास्थ्य बीमा – धारा 80D का जादू


​आज के समय में मेडिकल खर्च बहुत बढ़ गए हैं। धारा 80D न केवल आपको सुरक्षा देती है बल्कि टैक्स भी बचाती है।

  • स्वयं और परिवार के लिए – ₹25,000 तक की छूट।
  • वरिष्ठ नागरिक माता-पिता के लिए –  ₹50,000 तक की अतिरिक्त छूट।
  • कुल लाभ –  यदि आप और आपके माता-पिता दोनों वरिष्ठ नागरिक हैं तो यह लाभ ₹1 लाख तक जा सकता है।
  • प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप –  ₹5,000 की कटौती इसी सीमा के भीतर मिलती है।

​ नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) –  रिटायरमेंट और एक्स्ट्रा टैक्स बचत

​धारा 80C की ₹1.5 लाख की सीमा के अलावा धारा 80CCD(1B) के तहत आप ₹50,000 के अतिरिक्त निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं। इस प्रकार NPS के माध्यम से कुल ₹2 लाख की कटौती संभव है।

​होम लोन पर टैक्स राहत

​यदि आपने घर खरीदने के लिए लोन लिया है तो आप दो तरह से टैक्स बचा सकते हैं

  • मूलधन (Principal) –  धारा 80C के तहत ₹1.5 लाख तक।
  • ब्याज (Interest) –  धारा 24(b) के तहत ₹2 लाख तक की वार्षिक छूट (यदि घर स्वयं के रहने के लिए है)।

एचआरए (HRA) और किराया भुगतान

​अगर आप किराए के मकान में रहते हैं और आपको सैलरी में HRA मिलता है, तो आप उस पर टैक्स छूट पा सकते हैं। यदि HRA नहीं मिलता तो आप धारा 80GG के तहत किराए पर टैक्स कटौती का दावा कर सकते हैं।

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टैक्स प्लानिंग चेकलिस्ट (अंतिम समय के लिए)

​31 मार्च से पहले निम्नलिखित कार्यों को पूरा करें

  • दस्तावेज इकट्ठा करें – एलआईसी रसीद, बच्चों की स्कूल फीस की रसीद, डोनेशन स्लिप आदि।
  • न्यूनतम निवेश –  यदि आपका पीपीएफ या सुकन्या खाता है, तो साल का न्यूनतम निवेश (₹500) जरूर करें ताकि खाता सक्रिय रहे।
  • कैपिटल गेन हार्वेस्टिंग – यदि आपके पास शेयर या म्यूचुअल फंड हैं, तो ₹1 लाख तक के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) पर टैक्स नहीं लगता। आप इसका लाभ उठाने के लिए प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं।
  • बैंक ब्याज – बचत खाते के ब्याज पर ₹10,000 तक की छूट (धारा 80TTA) का दावा करना न भूलें। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह सीमा ₹50,000 है (80TTB)।

अक्सर होने वाली गलतियां जिनसे बचें

  • अंतिम क्षण में निवेश – मार्च के आखिरी हफ्ते में बिना सोचे-समझे बीमा पॉलिसी न खरीदें। केवल टैक्स बचाने के लिए गलत उत्पाद में न फंसें।
  • फॉर्म 16 पर निर्भरता –  कई बार हम निवेश की जानकारी कंपनी को देना भूल जाते हैं। घबराएं नहीं, आप आईटीआर (ITR) फाइल करते समय भी इन कटौतियों का दावा कर सकते हैं।
  • गलत स्कीम का चुनाव –  अपनी जोखिम लेने की क्षमता और वित्तीय लक्ष्य के अनुसार ही निवेश चुनें।

Tax planning  कोई बोझ नहीं, बल्कि वित्तीय अनुशासन का हिस्सा है। सही समय पर किया गया छोटा सा निवेश न केवल आपके वर्तमान टैक्स को कम करता है बल्कि आपके भविष्य की पूंजी को भी बढ़ाता है। याद रखें, 31 मार्च की समय सीमा पत्थर की लकीर है इसलिए आज ही अपनी गणना करें और सुरक्षित भविष्य की ओर कदम बढ़ाएं।


 

Swati Pandey

A versatile writer mainly works on trending news, daily updates from politics, business, crime, current affairs and entertainment.

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